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सार्वजनिक सूचना / Public Notice
- 1. यह सार्वजनिक रूप से सभी के ध्यान में लाया जाता है कि कुछ लोग स्वयं को सीपीसीबी के अधिकारी/कर्मचारी बताकर प्रदूषण की जांच और निगरानी करने तथा निर्देश जारी करने/नोटिस चिपकाने के नाम पर उद्योगों/कार्यों/निर्माण स्थलों आदि में प्रवेश कर रहे हैं।
- 1. It is publically brought to the notice of all that some false postings claiming as officers/employees of CPCB are entering into Industries / Operations / construction sites etc. in the name of checking and monitoring pollution, and issuing instructions/pasting notices.
- 2. यह ध्यान में आया है कि कुछ धोखेबाज व्यक्ति कें.प्र.नि. बोर्ड के अध्यक्ष (श्री तन्मय कुमार, भा.प्र.से.) के रूप में फर्जी प्रोफ़ाइल बनाकर लोगों/संगठनों/ सरकारी कार्यालयों/उद्योगों, अधिकारियों आदि से संपर्क करने/प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं
- 2. It has come to the notice that some fraudulent persons are trying to contact/influence People/Organization/Govt. offices/ Industries, officers etc. as Chairman (Sh. Tanmay Kumar, IAS) of CPCB by creating his fake profile.
- 3. कुछ लोग गलत तरीके से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्शदाता के रूप में अपनी पहचान व्यक्त कर रहे हैं और काम करवाने का दावा कर रहे हैं। कृपया यह नोट किया जाए कि सीपीसीबी ने न तो किसी सलाहकार को नियुक्त किया है और न ही उन पर विचार करता है। कृपया ऐसे लोगों की जानकारी सीपीसीबी के साथ साझा करें।
- 3. Some are falsely identifying themselves as CPCB’s consultants and claiming to get work done. It may please be noted that CPCB has not appointed and does not entertain any consultant. Information of such people may please be shared with CPCB.
- 4. अत: उद्योगों/एजेंसियों और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इन फर्जी व्यक्तियों के ऐसे किसी भी अनुरोध/फोन कॉल/निदेशों पर विचार न करें।
- 4. It is hereby informed to Industries/agencies and general public not to entertain any such requests/phone calls/Directions from these fake persons.
- 5. इसके अतिरिक्त, उद्योगों/एजेंसियों और आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी घटनाओं की सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)/सदस्य सचिव कार्यालय, कें.प्र.नि.बोर्ड को दें।
- 5. Further, Industries/Agencies and general public are advised to report such incidents to Chief Vigilance Officer (CVO) / Office of Member Secretary, CPCB